नोटबंदी के बाद अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार ने कसी कमर, जानिए क्या है नया कानून

भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने कि दिशा मोदी सरकार नोटबंदी के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने कि दिशा मोदी सरकार नोटबंदी के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

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Abhishek Parashar
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नोटबंदी के बाद अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार ने कसी कमर, जानिए क्या है नया कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने कि दिशा मोदी सरकार नोटबंदी के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा सरकार जल्द ही बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बस शुरुआत है।

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मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान चलेगा। इस दिशा में पुराने कानून को और अधिक सख्त किया जा रहा है और जल्द ही यह कानून काम करना शुरू कर देगा।

पीएम ने कहा कि जनता सरकार के फैसले के साथ है। कालेधन के खिलाफ छापेमारी और इतनी मात्रा में कालेधन की बरामदगी जनता से मिल रही जानकारी की बदौलत संभव हुई है। मोदी ने नोटबंदी के बाद नियमों में किए जा रहे बदलाव का बचाव किया।

उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद नियमों में इसलिए बदलाव किया गया ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। मोदी ने कहा कि देश में ऐसी कई ताकतें हैं जो सरकार के काले धन और भ्रष्टाचार की मुहिम को पटरी से उतारने की कोशिश में लगी हुई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह अंत नहीं है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ महज शुरुआत है। हमें काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीतनी है। अब इस दिशा में रुकने की कोई जरूरत नहीं है।'

क्या है कानून

बेनामी का मतलब ऐसी संपत्ति से है जो असली खरीददार के नाम पर नहीं है। कर से बचने और ब्योरा न देने के उद्देश्य से लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। जिस व्यक्ति के नाम से यह खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहते है।

संसद ने अगस्त 2016 में कानून को पारित किया। बेनामी सौदा (निषेध) कानून 1988 का नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 हो गया।

नए कानून के तहत बेनामी लेनदेन का दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही संसद से पारित कानून के अनुसार संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

HIGHLIGHTS

  • भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने कि दिशा मोदी सरकार नोटबंदी के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है
  • मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा सरकार जल्द ही बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है

Source : News Sate Bureau

Prime Minister Narendra Modi man ki baat
      
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