CBI के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का DG नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन दिया गया है. याचिका वकील एम एल शर्मा ने दाखिल की थी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
याचिका में अस्थाना की बीसीएएस पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमीकि को रद्द करने से 11 जनवरी को इनकार कर दिया था और जांच पूरी होने के लिए 10 सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी. इस बीच सरकार ने 18 जनवरी को अस्थाना को बीसीएएस का निदेशक नियुक्त किया था.