प्रवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को अपना बैंक अकाउंट और अन्य सुविधाओं के लिए के लिए आधार कार्ड जुड़वाना अनिवार्य नहीं होगा। इस बात की जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दी।
यूआईडीएआई ने संबंधित एजेंसियों को यह काम सौंपा है कि जिससे कि ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाए जिससे की एनआरआई और पीआईओ जैसे लोगों की पहचान हो सके।
यूआईडीएआई की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2017 और आयकर अधिनियम के तहत साफ तौर पर कहा गया है, 'पैन और आधार से जोड़ना निर्धारित है, जो आधार नामांकन के लिए पात्र है।'
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प्राधिकरण की ओर से केंद्रीय मंत्रालय और विभागों और राज्य सरकारों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि आधार एक्ट के तहत आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है।
अपने निर्देश में यूआईडीएआई ने कहा है, 'सरकारी योजनाओं में लाभ और सेवाओं के लिए आधार को जोड़ने संबंधी कानून आधार अधिनियम 2016 के अनुसार अधिकांश एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते।'
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प्राधिकरण ने 15 मंत्रालय और कई राज्यों को खत लिखकर आधार से संबंधित जुड़े मामले की जानकारी दी है।
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Source : News Nation Bureau