कुलभूषण जाधव मामला: दिल्ली HC में PIL दाखिल कर याचिकाकर्ता ने की मांग, इंटरनेशनल कोर्ट जाए सरकार

पाकिस्तान में मौत की सजा पाये कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
कुलभूषण जाधव मामला: दिल्ली HC में PIL दाखिल कर याचिकाकर्ता ने की मांग, इंटरनेशनल कोर्ट जाए सरकार

कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

पाकिस्तान में मौत की सजा पाये कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है।

Advertisment

याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वो कुलभूषण का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखे। याचिका पर हाइकोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है।

याचिका में कुलभूषण की तरह विदेशों में बंधक बनाये, अपहृत या झूठे मुकदमों में जेलों में बंद भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय से नीति बनाने की मांग की गयी है।

कुलभूषण जाधव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दाखिल है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव को सभी तरह की कानूनी मदद पहुंचाये।

हाईकोर्ट ने कहा, 'कुलभूषण जाधव को भारत लाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है।'

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के जरिये निर्दोष भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई भारत सरकार सुनिश्चित कराए।

पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने 10 अप्रैल 2017 को कहा था कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। भारत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है।

और पढ़ें: पीएम मोदी और अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी एनएसए मैकमास्‍टर, जाधव और सैन्य सहयोग पर हुई चर्चा

HIGHLIGHTS

  • कुलभूषण जाधव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, बुधवार को होगी सुनवाई
  • याचिकाकर्ता ने कुलभूषण का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ले जाने की मांग की

Source : News Nation Bureau

International Court Kulbhushan Jadhav Delhi High Court
      
Advertisment