logo-image

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मामलों की फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मामलों की फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू

Updated on: 22 Nov 2021, 09:05 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों ने सोमवार को पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू कर दी, जबकि पक्षों (मामलों से संबंधित पार्टी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के लिए अनुरोध करने का विकल्प देना जारी रखा।

नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, किसी भी वादी, जिसका प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है, को तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कोई विशिष्ट निर्देश न हो। इसके साथ ही किसी भी पक्षकार वादी और अपंजीकृत लिपिकों के संबंधी को न्यायालय प्रखंडों (कोर्ट ब्लॉक) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

एसओपी के अनुसार फ्लू, बुखार और खांसी के लक्षण वालों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रोटोकॉल में कहा गया है, अधिवक्ता, पार्टी-इन-पर्सन और 65 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत लिपिक और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग अदालतों में पेश होने से परहेज कर सकते हैं। फ्लू, बुखार, खांसी आदि के लक्षण प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि एक बार मामला समाप्त हो जाने के बाद, अधिवक्ता/पार्टी-इन-पर्सन निर्दिष्ट निकास बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) से तुरंत निकल जाना चाहिए।

इससे पहले, 31 अगस्त को उच्च न्यायालय ने अप्रैल में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में लगभग पांच महीने के अंतराल के बाद सीमित फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू की थी।

24 अगस्त को, दिल्ली में जिला अदालतों में शारीरिक सुनवाई क्रमिक तरीके से फिर से शुरू हुई थी।

उच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड (ऑनलाइन) पर करने का फैसला किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.