जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की भारतीय नागरिकता छीनने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने के लिए दाखिल की गई याचिका को आज खारिज कर दिया. इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले शख्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस तरह की फिजूल याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है. वाराणसी के नागेश्वर मिश्र नाम के याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपये का जुर्माना 30 दिनों के भीतर महानिबंधक कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान व्यर्थ की याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने की निंदा भी की.
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जस्टिस शशिकान्त गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका जनहित में नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बिना संविधान व नागरिकता कानून का अध्ययन किए चीप पब्लिसिटी के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने कहा कि कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने को लेकर दाखिल की गई याचिका न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
Source : Manvendra Singh