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मप्र में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को विधिक परामर्श का इंतजार

मप्र में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को विधिक परामर्श का इंतजार

Updated on: 27 Dec 2021, 11:10 PM

भोपाल:

मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने पंचायत चुनावों पर कुहासा छाया हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 वापस ले लिया है, इस पर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर विधिक परामर्श ले रहा है।

ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव को लेकर न्यायालयों में जिरह जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश के बाद जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव पर रोक के साथ अन्य स्थानों पर चुनाव कराने व मतगणना के बाद परिणाम न घोषित करने का फैसला लिया था, तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने पूर्व में जारी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 को वापस ले लिया।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी एस जामोद ने संवाददाताओं को बताया है कि पंचायत चुनाव के अध्यादेश को राज्य सरकार द्वारा वापस लेने की सूचना राज्य शासन से आयोग को आज मिली है। आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अब आयोग विधि विशेषज्ञों की राय का इंतजार कर रहा है। उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा।

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से विधि विशेषज्ञ से परामर्श किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कई विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। इसके अलावा उनकी भाजपा के प्रमुख नेताओं से भी चर्चा हुई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.