पेगासस विवाद : जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

पेगासस विवाद : जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

पेगासस विवाद : जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि पर पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी करने के आरोपों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन कर सकता है।

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मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से पेगासस मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह से कहा कि कुछ विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत कारणों से जांच में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है और अगले सप्ताह समिति पर एक आदेश आने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि अदालत इस सप्ताह आदेश पारित करना चाहती थी, हालांकि, आदेशों को स्थगित कर दिया गया क्योंकि कुछ सदस्य, जो अदालत तकनीकी समिति का हिस्सा बनना चाहते थे, ने समिति में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत कठिनाइयों को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, इसीलिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति के गठन में समय लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत जल्द ही तकनीकी समिति के सदस्यों को अंतिम रूप देगी।

केंद्र ने पहले ही जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल के गठन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया गया था। केंद्र ने कहा कि यह समिति अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप सकती है।

कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच के जवाब में, 13 सितंबर को, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह अब एक विस्तृत हलफनामा दायर नहीं करना चाहता है, जिसमें स्पष्ट किया जाना है कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि सरकार डोमेन विशेषज्ञों के एक पैनल के समक्ष पेगासस मामले के संबंध में सभी विवरणों का खुलासा करेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से हलफनामे पर नहीं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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