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अवैधता बनाम अनियमितता: अदालत ने दिल्ली के डॉक्टर को सभी आरोपों से बरी किया

अवैधता बनाम अनियमितता: अदालत ने दिल्ली के डॉक्टर को सभी आरोपों से बरी किया

Updated on: 08 Jan 2023, 06:00 PM

नई दिल्ली:

एक डॉक्टर के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किए जाने के एक दशक बाद दिल्ली के जिला एवं सत्र ने आखिरकार उसे आरोपों से मुक्त कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जालसाजी के एक मामले में डॉक्टर और एक महिला के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने 21 दिसंबर, 2023 के आदेश में कहा, याचिकाकर्ता (डॉ. विक्रम सिंह) को आईपीसी की धारा 182, 183, 199, 120बी, 468, 461, 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपमुक्त किया जाता है।

सिंह पर एक मामले में सह-आरोपी को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप था, जबकि वह मेट्रो अस्पताल और कैंसर संस्थान, प्रीत विहार से जुड़ा था।

अस्पताल ने कहा था कि डॉक्टर सर्टिफिकेट जारी करने या अस्पताल की मुहर का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत नहीं है।

विक्रम सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक शर्मा ने तर्क दिया कि यह अवैधता बनाम अनियमितता का मामला है। उन्होंने तर्क दिया कि सिंह ने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया, जिसे अनियमितता के रूप में माना जाना चाहिए न कि अवैधता के रूप में।

शर्मा ने तर्क दिया, उनके मुवक्कील द्वारा मेट्रो अस्पताल के लेटरहेड और स्टैंप का अनाधिकृत उपयोग सह-आरोपी के दो मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए उन्हें आईपीसी की धारा 464 के तहत परिभाषित झूठे दस्तावेज नहीं बनाता है। उन्होंने तर्क दिया है कि इसे अधिक से अधिक एक अनियमितता कहा जाना चाहिए और अवैधता नहीं। निचली अदालत मामले के तथ्यों की ठीक से सराहना करने और उन पर लागू होने वाले कानून को लागू करने में विफल रही,

अदालत ने दलीलों में योग्यता पाई और सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

एक रामेश्वरी देवी के मकान को तोड़ा जा रहा था। एमसीडी इसे गिराना चाहती थी। रामेश्वरी एमसीडी न्यायाधिकरण के समक्ष समय पर अपनी याचिका दायर करने में विफल रहीं। उसने कहा कि वह बीमार है और इसलिए वह समय पर अपनी दलील पेश नहीं कर सकती। 2012 में, उसने मैक्स अस्पताल के डॉ विक्रम सिंह द्वारा जारी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया।

हालांकि जब एमसीडी ट्रिब्यूनल ने इसे अस्पताल से सत्यापित किया, तो सिंह ने शुरू में इनकार किया कि उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया था। अस्पताल ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है। अस्पताल ने यह भी कहा कि डॉक्टर भी इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमसीडी ट्रिब्यूनल ने मामले को सीएमएम कोर्ट में भेज दिया, जिसने अंतत: दिल्ली पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

इसके बाद सब्जी मंडी थाने में डॉक्टर विक्रम सिंह और माहेश्वरी देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मुकदमे के दौरान माहेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सिंह फरार हो गए। सिंह ने बाद में यह कहते हुए अदालत का रुख किया कि रामेश्वरी देवी के मेडिकल सर्टिफिकेट पर उनके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

निचली अदालत ने मामले में कुमार और देवी के खिलाफ आरोप तय किए।

सिंह ने अपने वकील अधिवक्ता दीपक शर्मा के माध्यम से निचली अदालत के आदेश को सत्र अदालत के समक्ष चुनौती दी, जिसने अंतत: अदालत को खारिज कर दिया।

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