लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश, अघोषित आय पर देना होगा 53 फीसदी कर

Goverment Warns Pay 50% tax on unaccounted deposits or 85% if caught

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Abhishek Parashar
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लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश, अघोषित आय पर देना होगा 53 फीसदी कर

वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की दिशा में मौजूदा आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आय कर कानून में संशोधन पर विचार करने के लिए संसद भवन में मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई थी।

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नोटंबदी के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। हालांकि सरचार्ज कुल टैक्स पर वसूला जाएगा जो 13 पर्सेंट के करीब होगा। यानी अघोषित आय की घोषणा करने पर 53 फीसदी कर देना होगा।

साथ ही अघोषित आय का कुल 53 पर्सेंट हिस्सा सरकारी खजाने में चला जाएगा।

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सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस का नाम दिया गया है। सरकार ने काले धन पर रुख सख्त करते हुए यह साफ कर दिया है अगर कोई व्यक्ति अधिनियम के बनने के बाद भी रकम की घोषणा नहीं करता है और फिर आयकर विभाग के छापे में रकम पकड़ी जाती है तो तो उसे 75 पर्सेंट टैक्स और 10 पर्सेंट जुर्माना देना होगा। यानी आयकर विभाग के छापे के बाद पकड़ी गई रकम पर 85 फीसदी कर देना होगा।

वित्त मंत्री ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया। 8 नवंबर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर यह कानून लागू होगा।

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संशोधन बिल ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह होगा। इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी।

राज्यसभा में अगर सरकार को फिर भी बिल पास कराने में किसी तरह की दिक्कत होती है तो वह इसके लिए अध्यादेश के विकल्पों पर भी विचार कर सकती है।

HIGHLIGHTS

  • अघोषित आय की घोषणा करने पर 53 फीसदी कर देना होगा
  • छापे के बाद पकड़ी गई रकम पर 85 फीसदी कर देना होगा
  • अघोषित आय का कुल 53 पर्सेंट हिस्सा सरकारी खजाने में चला जाएगा

Source : News Nation Bureau

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