आरजेडी को झटका: बीजेपी-नीतीश गठबंधन के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर आरजेडी को सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरोज यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर आरजेडी को सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरोज यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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vineet kumar
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आरजेडी को झटका: बीजेपी-नीतीश गठबंधन के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

लालू और तेजस्वी यादव (फोटो- पीटीआई)

बिहार में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) विधायक सरोज यादव की याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी को सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरोज यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

दरअसल, पटना हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई थीं। आरजेडी विधायक सरोज यादव के साथ नौबतपुर के समाजवादी नेता जितेंद्र कुमार की तरफ से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई थीं।

याचिका में कहा गया था कि सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी को पहले सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था, जबकि राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

बिहार विधान सभा में आरजेडी के 80 जबकि जेडीयू के 71 विधायक हैं। वहीं, बीजेपी के पास 53 विधायक हैं। बता दें नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर पिछले हफ्ते गुरुवार को बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली थी।

यह भी पढ़ें: नीतीश के BJP गठबंधन से नाखुश शरद यादव बोले- बिहार में जो कुछ भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण

HIGHLIGHTS

  • आरजेडी के विधायक सरोज यादव ने खटखटाया था पटना हाई कोर्ट का दरवाजा
  • सरोज यादव के मुताबिक सबसे आरजेडी को सरकार बनाने के लिए देना चाहिए था न्योता
  • पिछले हफ्ते नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से मिलकर बना ली थी सरकार

Source : News Nation Bureau

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