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मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड: हाई कोर्ट ने सीबीआई और बिहार सरकार से मांगा एक्शन रिपोर्ट

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की लिप्तता को लेकर कहा कि कोई भी दोषी को बख़्शा नहीं जाएगा।

Updated on: 06 Aug 2018, 02:43 PM

नई दिल्ली:

पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह की 34 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटना को लेकर राज्य सरकार और सीबीआई से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाई कोर्ट में बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि अदलात ने सीबीआई को दो हफ़्ते में यह रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से बालिका गृह की सभी लड़कियों के पुनर्वास का विस्तृत ब्यौरा सौंपने को कहा है।

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के समक्ष लिखित में अपनी बात रखी। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग मान ली है। अब सीबीआई हाई कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करेगी और विशेष कोर्ट में इस पर त्वरित सुनवाई होगी।'

बता दें कि बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह की 34 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाने की विपक्ष की मांग के चलते राज्य की बाल संरक्षण इकाई के छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग ने इस आधार पर इन छह सहायक निदेशकों को निलंबित किया है क्योंकि उन्होंने बालिका गृह में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। 

अधिकारी मुजफ्फरपुर, मुंगेर, अररिया, मधुबनी, भागलपुर और भोजपुर जिलों के थे। 

सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 

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मुजफ्फरपुर बालिका गृह उस समय सुर्खियों में आया जब बिहार समाज कल्याण विभाग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस)द्वारा यहां किए गए सोशल ऑडिट के आधार पर मामला दर्ज कराया।