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निर्भया केस में दोषियों के 'डेथ वारंट' पर लगी कोर्ट की मुहर, 22 जनवरी को होगी फांसी

पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की.

Updated on: 07 Jan 2020, 11:16 PM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप के के दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है. 22 जनवरी को सुबह 7 बजे इन आरोपियों को दी जाएगी फांसी. इस दौरान मीडिया को कोर्ट रूम के बाहर रखा गया था. आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की. कोर्ट के डेथ वारंट जारी करने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि, इस फैसले के बाद लोग ऐसे अपराध करने से डरेंगे. इस फैसले के बाद लोगों में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. 

सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं. यहां हम आपको ये भी बता दें कि निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों विनय, मुकेश, अक्षय, पवन और मुकेश पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन डेथ वारंट पर ऐलान होना बाकी था. आपको बता दें कि साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने दोषियों को फांसी देने का फैसला सुनाया था. 

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सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका
निर्भया गैंगरेप मामले में अब कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है. आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की हैं. सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है. जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल होने का दावा किया था. उस आरोपी ने खद को अपराध के समय नाबालिग बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी.

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वहीं सोमवार को एक और दोषी के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट में दया याचिका लगाई लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि इस याचिका में निर्भया केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त अवनींद्र पांडे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. इस याचिका में दोषी ने चश्मदीद गवाह अवनींद्र पर आरोप लगाए हैं अवनींद्र पर मीडिया से पैसे लेकर फर्जी गवाही का आरोप है.