दिशा रवि को एक दिन की और पुलिस कस्टडी
पब्लिक प्रोसेक्युटिर- 11 जनवरी को एक ज़ूम मीटिंग होती है. इसमें धालीवाल, अनिता लाल, शान्तनु और निकिता शामिल होते है. बाकी लोगो का हम पता लगा रहे है. धालीवाल और अनिता लाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम का संगठन चलाते है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है.
नई दिल्ली :
टूलकिट केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक दिन और पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. दरअसल, तीन दिन की ज्यूडिशियल कस्टड़ी खत्म होने के बाद दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया गया. पुलिस ने पांच दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड दी है. PP ने कहा कि निकिता और शांतनु दो और आरोपी है, इस केस में. दिशा रवि ने उन पर दोष मढ़ा है, वो आज सुबह ही दिल्ली आए है. दिशा की उनसे आमना सामना करा के पूछताछ करना ज़रूरी है, लिहाजा रिमांड चाहिए. PP ने कहा कि हमारे पास सात दिन और बचे है. हम अभी दिशा की 5 दिन की ही रिमांड मांग रहे है. टूलकिट पर हूपर लिंक दिए है, जिन पर क्लिक करते ही आपको खतरनाक कंटेट मिलता है, इस केस में बाकी दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है. HC के आदेश को देखते हुए जांच से जुड़ी सारी जानकारी अभी नहीं बताई जा सकती.
पब्लिक प्रोसेक्युटिर- 11 जनवरी को एक ज़ूम मीटिंग होती है. इसमें धालीवाल, अनिता लाल, शान्तनु और निकिता शामिल होते है. बाकी लोगो का हम पता लगा रहे है. धालीवाल और अनिता लाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम का संगठन चलाते है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है. PP -निकिता ने टूल किट को धालीवाल से शेयर किया. 3 फरवरी को दिशा ने इसे ग्रेटा थनबर्ग को भेजा. बाद में इसे डिलीट कर दिया गया. जूम मीटिंग में 60-70 लोग और शामिल थे, उनका पता लगाना है.लिहाजा दिशा की बाकी आरोपियों से आमना सामना कराया जाना ज़रूरी. जांच से जुड़ी हर सबूत का अभी हम खुलासा नहीं कर सकते.
दिशा के रवि सिद्दार्थ अग्रवाल रिमांड अर्जी का विरोध किया. कहा - पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में रहने की क्या ज़रूरत है. हम पहले ही ज़मानत के लिए कोर्ट का रुख कर चुके है. दिशा रवि के वकील- ज़मानत अर्जी पर दूसरी कोर्ट सुनवाई कर चुकी है, उसने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है ऐसे में अभी फिर से रिमांड एप्लीकेशन लगाने का औचित्य नहीं.
दिशा रवि के वकील - ज्यूडिशियल कस्टड़ी में रहते हुए भी दिशा का बाकी लोगों से आमना सामना कराया जा सकता है. आपने बाकी लोगों को पूछताछ के लिए पहले क्यों नहीं बुलाया . क्या दिशा की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू हुई. जब दिशा कस्टड़ी में होती हो तो आप शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के लिए समन करते है यानि आप आप मानकर चल रहे थे कि आपको दिशा की रिमांड मिल ही जाएगी.
दिशा रवि के वकील- ज़मानत अर्जी पर दूसरी कोर्ट सुनवाई कर चुकी है, उसने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है . ऐसे में अभी फिर से रिमांड एप्लीकेशन लगाने का औचित्य नहीं. दिशा रवि के वकील - ज्यूडिशियल कस्टड़ी में रहते हुए भी दिशा का बाकी लोगों से आमना सामना कराया जा सकता है. आपने बाकी लोगों को पूछताछ के लिए पहले क्यों नहीं बुलाया . क्या दिशा की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू हुई. जब दिशा कस्टड़ी में होती हो तो आप शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के लिए समन करते है यानि आप आप मानकर चल रहे थे कि आपको दिशा की रिमांड मिल ही जाएगी.
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