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पार्श्वनाथ बिल्डर को SC का झटका, कहा 70 होम बायर्स को वापस करे 10 करोड़

गाजियाबाद डवेलपर्स अथॉर्टी ने निर्माण की संशोधित योजना को खारिज कर दिया था, जिस कारण यह प्रॉजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो सका।

Updated on: 18 Oct 2016, 02:29 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स पर सख़्ती दिखाते हुए 70 ख़रीदार को 22 करोड़ रुपये देने को कहा है। दरअसल पार्श्वनाथ बिल्डर्स समय पर मकान की डिलीवरी नहीं कर पाया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को पैसा वापस लौटने को कहा है। हालांकि पार्श्वनाथ बिल्डर्स पहले ही 12 करोड़ रुपये वापस कर चुका है ऐसे में 10 दिसम्बर तक बिल्डर को बाकी के 10 करोड़ जमा करने होंगे।

ये मामला गाजियाबाद के इग्जॉटिका प्रॉजेक्ट से जुड़ा है। गाजियाबाद डवेलपर्स अथॉर्टी ने निर्माण की संशोधित योजना को खारिज कर दिया था, जिस कारण यह प्रॉजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो सका। पहले की एक सुनवाई में पार्श्वनाथ डवेलपर्स ने कोर्ट को बताया था कि इस प्रॉजेक्ट को पूरा करने में एक साल और लगेगा।

इससे पहले 6 मई को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) ने पार्श्वनाथ से 70 फ्लैट बायर्स के पैसे चार हफ्ते के अंदर 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। कन्जयूमर फोर्म के इस फैसले के खिलाफ पार्श्वनाथ डवेलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसी अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और डवेलपर्स को कोर्ट में पैसा जमा करने का आदेश दिया।

आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी प्रॉजेक्ट को पूरा करने के मामले में बिल्डरों पर सख्त रुख दिखा चुका है। नोएडा के दो बिल्डरों सुपरटेक और सनवर्ल्ड बिल्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। अपने नुकसान का हवाला देकर खरीदारों का पैसा लौटाने में टालमटोल कर रहे सुपरटेक बिल्डर की सभी दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘कंपनी डूब जाए या मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं उसे खरीदारों को 10 फीसदी सालाना के हिसाब से पैसा वापस देना होगा।