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पानीपत धमाके का आरोपी अब्दुल करीम टुंडा सबूतों के अभाव में बरी

पानीपत धमाका मामले में अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। 2013 में दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था।

Updated on: 01 Dec 2016, 07:58 PM

highlights

  • पानीपत धमाका मामले में अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है
  • 2013 में दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था

New Delhi:

पानीपत धमाका मामले में अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। 2013 में दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने टुंडा के खिलाफ जम्मू-कश्मीर से बाहर के इलाकों में आतंकी हमले कराए जाने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाल टुंडा मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक और जालंधर में हुए हमलों का आरोपी है। इन हमलों में 20 से अधिक लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए।

सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैएबा का संदिग्ध आतंकी है। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के करनाल जेल में टुंडा पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।