पैन कार्ड और आधार कार्ड में अगर आपकी डिटेल्स अलग हैं या फिर पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 1 जुलाई से आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है। यहां तक कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग तक अलग है तो भी आपका पैन कार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने इसके लिए 1 जुलाई 2017 तक का समय दिया है। यानि कि अगर आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं है या फिर दोनों कार्ड की डिटेल्स में अंतर है तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से निरस्त किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने का आदेश दिया है। यदि 1 जुलाई तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो पैनकार्ड रिजेक्ट किया हो सकता है।
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यानि कि आप मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं... अगर आपका पैनकार्ड और आधार नंबर लिंक नहीं है या फिर इनकी डिटेल्स में अंतर है। केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष से ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड और आधार नंबर को अनिवार्य कर चुकी है।
हालांकि केंद्र सरकार ने एनआरआई को टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार की अनिवार्यता से छूट दी है। एनआरआई के लिए यह जानकारी भरना ज़रुरी नहीं होगा।
अगर आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर बैंक एकाउंट में दी गई जानकारियों में अंतर हैं तो इसे तुरंत ठीक करा लें। इसे ठीक कराने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
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पैन कार्ड की डिटेल्स ठीक कराने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जबकि आधार कार्ड में डिटेल्स ठीक कराने के लिए आधार केंद्र पर जाकर या फिर ऑनलाइन ही ठीक करा सकते हैं।
बता दें कि फिलहाल देश में करीब 24 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आधार कार्ड दिया जा चुका है।
वहीं बीते वित्तीय वर्ष 2016-16 के दौरान इनमें से कुल 2.87 करोड़ लोगों ने ही टैक्स रिटर्न जमा किया था। जबकि केवल 1.62 करोड़ लोगों ने ही टैक्स रिटर्न दाखिल किया लेकिन टैक्स के लिए पैसे नहीं दिए।
ऐसे में टैक्स चोरी रोकने और टैक्स से सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिहाज से केंद्र सरकार ऐसे सख़्त कदम उठा रही है।
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Source : News Nation Bureau