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पाकिस्तान ने ऑनर किलिंग और एंटी रेप बिल किया पास, होगी हत्या से भी कड़ी सज़ा

ऑनर किलिंग और एंटी रेप बिल पास करके महिला स्मिता के लिए पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम

Updated on: 08 Oct 2016, 08:55 AM

नई दिल्ली:

हिंदुस्तान में हालांकि अभी तक ऑनर किलिंग को लेकर कोई कानून नहीं है मगर पाकिस्तान ने इस पर बड़ा कानून पास कर दिया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दो महत्तवपूर्ण बिल पास किए हैं जिसमें ऑनर किलिंग पर शिकंजा कसने की तैयारी है और साथ ही रेपिस्टों को माडर्न टेक्नॉलिजी का इस्तेमाल करके गुनाहगारों को सज़ा दी जाएगी।

अमेरिका ने पाकिस्तान के इस नए क़दम की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता जॉन किरबी ने इस क़ानून की तारीफ़ करते हुए कहा कि 'इससे महिलायें और ज़्यादा मज़बूत होंगी। महिलाओं के हित के मद्देनज़र ये एक बेहतर क़दम है।'

किरबी ने कहा की 'इससे देश हित में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक स्तर पर महिलाओं में क्राइम के ख़िलाफ़ जागरूकता आएगी। अमेरिका पाकिस्तान के इस क़ानून का स्वागत करता है।'

ये बिल पहले सिनेटर सुघरा इमाम की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किया गया था जिसको कि फर्हतुल्ला बाबर ने दोबारा पेश किया। इस कानून के बाद आम मर्डरों के मुकाबले ऑनक किलींग में ज्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। इस कानून के तहत अब पीड़ित कातिल को तभी माफ कर पाएंगे जब पहले उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। और अगर पीड़ित ने माफ कर भी दिया तब भी अपराधी को साढ़े बारह साल की आजीवन कारावास की सज़ा ज़रूर दी जाएगी।

वहीं पेश किए गए रेप बिल के अनुसार रेप केस में सज़ा कम से कम 25 साल की होगी। रेप का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे जिसके लिए नई तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। बाबर ने रेप के खिलाफ बिल पेश करते हुए कहा "ये कानून मुल्क भर में रेप कानून को खत्म करेगा। 

रेप केसेज़ में केस को सिर्फ तीन साल के अंदर सज़ा सुनानी होगी जिसमें 6 महीने के अंदर अपील दायर करना होगा। पोलिस स्टेशन की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो पीड़ित को उसके सारे अधिकारों की जानकारी दे।

वहीं रेप के लिए डीएनए सैम्पल जमा किए जाएंगे और फौरेंसिक लेबोरेट्री में भेज दिए जाएंगे ताकि इनकी जाँच की जा सके। और इनको सँभाल कर रखा जाएगा।
वहीं नाबालिग अपराधियों और दिमागी तौर पर कमज़ोर अपराधियों के द्वारा किए गए रेप के लिए भी सज़ा दी जाएगी।