फिल्म 'पद्मावत' को लेकर गुरुग्राम में सिनेमा हॉल के बाहर धारा-144 लागू करने का आदेश

फिल्म 'पद्मावत' पर होने वाले तनाव की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के सामने धारा-144 लागू कर दिया है।

फिल्म 'पद्मावत' पर होने वाले तनाव की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के सामने धारा-144 लागू कर दिया है।

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saketanand gyan
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फिल्म 'पद्मावत' को लेकर गुरुग्राम में सिनेमा हॉल के बाहर धारा-144 लागू करने का आदेश

पद्मावत को लेकर विरोध (फाइल फोटो)

25 जनवरी को रिलीज होने वाली संजय लीला भंसाली की विवास्पद फिल्म 'पद्मावत' को लेकर अब तक संग्राम नहीं थम पाया है।

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मंगलवार को भी हरियाणा के गुरुग्राम सहित यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कई शहरों में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया।

एक दिन बाद रिलीज होने वाली फिल्म 'पद्मावत' पर होने वाले तनाव की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के सामने धारा-144 लागू कर दिया है।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स के 200 मीटर के दायरे में लोगों के हथियारों और अन्य क्षति करने वाली चीजों को, नारे लगाने पर और पोस्टर लेकर जाने पर रोक लगा दी गई है।

जिलाधिकारी का यह आदेश गुरुग्राम में 28 जनवरी तक प्रभावी रहने वाला है।

बता दें कि धारा-144 प्रभावित इलाके में चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। प्रशासन ने किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है।

इस आदेश का पालन नहीं करने या धारा-144 का उल्लंघन करने पर पुलिस लोगों को सीधे गिरफ्तार कर सकती है।

इससे पहले मंगलवार को ही 'पद्मावत' की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने फिल्म पर बैन से जुड़ी हर याचिका को रद्द कर दिया है।

और पढ़ें: 'पद्मावत' विवाद: MP और राजस्थान सरकार को SC ने लगाई फटकार कहा, रिलीज करें फिल्म

Source : News Nation Bureau

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