Advertisment

INX Media Case : कार्ति चिदंबरम को SC से राहत, कोर्ट में इतनी रकम जमा करने के बाद जा पाएंगे विदेश

आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) के आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
INX Media Case : कार्ति चिदंबरम को SC से राहत, कोर्ट में इतनी रकम जमा करने के बाद जा पाएंगे विदेश

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

Advertisment

आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) के आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कार्ति चिंदबरम को मई और जून में अलग-अलग तारीखों में विदेश जाने की इजाजत दी है. हालांकि, कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें बतौर सिक्योरिटी 10 करोड़ की रकम जमा कराने को कहा है.

बता दें कि पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने पिछले दिनों कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को मई और जून में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने की अनुमति दी. सीजेआई (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कार्ति चिदंबरम को 10 करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा करने को कहा. साथ ही कोर्ट ने कार्ति के वकील से कहा कि हमें पता है, आपके मुवक्किल को इस रकम को चुकाने में दिक्कत नहीं होगी.

क्या है मामला?

पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मुंबई के मीडिया समूह आइएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप है. दरअसल, कार्ति चिदंबरम पर 3.5 करोड़ रुपये एफआईपीबी मंजूरी के लिए लेने का आरोप है.

मामले की प्राथमिकी में पी चिदंबरम का नाम नहीं है, हालांकि यह कहा जाता है कि उन्होंने एफआईपीबी की 18 मई 2007 की बैठक में कंपनी में 4.62 करोड़ रुपये के विदेश प्रत्यक्ष निवेश के लिए एफआईपीबी मंजूरी दी थी.

HIGHLIGHTS

  • कार्ति चिदंबरम मई और जून में जा पाएंगे विदेश
  • आइएनएक्स को विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप
  • कोर्ट ने कहा, आपके मुवक्किल रकम चुकाने में नहीं होगी दिक्कत

Karti Chidambaram relief Supreme Court Supreme Court INX Media Case p. chidambaram SC allows Karti abroad
Advertisment
Advertisment
Advertisment