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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के वकील ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तीन तारीखों पर उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को हुए सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हलफनामे पर चिदंबरम ने 29 पेज का जवाबी हलफनामा दायर किया. आइए बताते हैं कि हलफनामे में चिदंबरम ने क्या कुछ कहा है.
अपने हलफनामे में पी चिदंबरम ने कहा,' मैं दूसरे आरोपियों को ज़मानत मिलने पर कानून में समानता का हवाला देकर ज़मानत नहीं मांग रहा. हमने कोर्ट में सिर्फ बाकी आरोपियों की स्थिति को सामने रखा है.
पी चिदंबरम ने कहा, 'विदेशों में जिस सम्पतियों और बैंक खाते होने का जांच एंजेसी दावा कर रही हक, उसका मेरा कोई वास्ता नहीं.
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ये अश्विनीय है कि फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट को मेरे बारे में ऐसा कोई इनपुट मिला कि मैंने इन देशों की शैल कंपनियों में निवेश किया.
पी चिदंबरम ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि ये मेरे खिलाफ बिना किसी आधार के झूठे आरोप लगाए गए है ताकि अदालती कार्रवाई को मेरे खिलाफ किया जा सके.
चिंदबरम ने कहा कि मौजूदा सत्ता उन्हें प्रताड़ित और परेशान कर रही है. ईडी और सीबीआई उन्हें मनमाफिक बयान देने के लिए दबाव डाल रही है.
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इसके साथ ही मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हलफनामे पर चिदंबरम की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीन तारीखों में की गई पूछताछ की प्रतिलिपि की मांग की. उन्होंने कहा कि मैंने एक आवेदन दायर किया है जिसमे पिछले साल 19 दिसंबर, एक जनवरी और 21 जनवरी, 2019 को चिदंबरम से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा पेश करने का ईडी को निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
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