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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अब तक नहीं हुई लिस्‍ट

जस्‍टिस भानुमति की बेंच ने कहा, इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा. वे ही इस पर विचार करेंगे.

Updated on: 26 Aug 2019, 12:01 PM

नई दिल्ली:

INX मीडिया केस में सीबीआई रिमांड पर भेजे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्‍ट नहीं हुई है. सोमवार को पी चिंदबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस भानुमति की बेंच को बताया कि निचली अदालत द्वारा चिंदबरम को सीबीआई कस्टडी मे भेजे जाने की याचिका अग्रिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के साथ आज सुनवाई के लिए नहीं लगी है.

बेंच ने कहा, इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा. वे ही इस पर विचार करेंगे. हालांकि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर चिंदबरम के वकील बाकी अर्जियों के साथ रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी आज जिरह करते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है.

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सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर मामला सुना जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. गौरतलब है कि पी. चिदंबरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत और ईडी मामले में याचिका दायर की गई है.

बता दें कि सीबीआई और ED वाले केस में दिल्‍ली हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ चिंदबरम की दोनों याचिकाएं सुनवाई के लिए आज ही आएंगी. जो याचिका आज लिस्ट नहीं हो पाई है, वो निचली अदालत के CBI रिमांड पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका है.

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चिदंबरम मामले में ED ने  SC में हलफनामा दायर कर कहा है कि चिदंबरम की संपत्ति ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया, मोनाको, ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और स्पेन में है. INX मीडिया केस में बड़े पैमाने पर  मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. इसलिये चिंदबरम को जांच के लिए हिरासत में लेना जरूरी है. ED ने हलफनामे में यह भी कहा है कि फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट से इस बारे में विशेष इनपुट हासिल हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है.