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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
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सुबह करीब 8 बजे सीबीआई और ईडी की टीमें एक बार फिर पी चिंदबरम के आवास पर पहुंची पर उनका एक बार फिर पता नहीं चला और टीमें खाली हाथ लौट आईं.
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद से पी चिदंबरम नहीं मिल रहे हैं. देर शाम ईडी और सीबीआई की टीमें चिदंबरम के आवास गई थीं, लेकिन वे नहीं मिले थे. टीमों ने वहां 2 घंटे में हाजिर होने का नोटिस चस्पा कर दिया था, फिर भी रात भर पी चिदंबरम का पता नहीं चला. सुबह करीब 8 बजे सीबीआई और ईडी की टीमें एक बार फिर पी चिंदबरम के आवास पर पहुंची पर उनका एक बार फिर पता नहीं चला और टीमें खाली हाथ लौट आईं.
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दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें पी चिदंबरम के घर पहुंचीं, लेकिन वे नहीं मिले. दोनों टीमें उनके घर से लौट गईं. देर रात तक उनकी गिरफ्तारी की संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. CBI ने उनके घर नोटिस चिपका दिया है, जिसमें उन्हें 2 घंटे के अंदर हाजिर होने को कहा गया था.
INX मीडिया केस में गिरफ्तारी से बचने को पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई. उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि इस मामले में जो सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं, उनसे प्रथमदृष्ट्या साबित होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले (आईएनएक्स) का मुख्य साजिशकर्ता है.
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कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम भले ही पूर्व वित्तमंत्री और मौजूदा सांसद हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अहम पद पर बैठकर गलती नहीं की जा सकती, इसलिए यह जरूरी है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए. उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद चिदंबरम के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ही बचा है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो