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आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिंदबरम को बड़ा झटका लगा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. चिंदबरम की अग्रिम ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत आरोपी के अधिकार के तौर नहीं दी जा सकता. ये आर्थिक अपराध का मामला है. ऐसे केस में शुरुआती स्टेज पर अग्रिम ज़मानत दिया जाना अभी जारी जांच को बाधित करेगा. इस मामले में रखे गए तथ्यों के आधार पर हमें नहीं लगता कि ज़मानत दी जानी चाहिए. चिंदबरम चाहे तो निचली अदालत में नियमित जमानत की अर्जी लगा सकते हैं. ED ने सीलबंद कवर में सबूत रखे. कोर्ट चाहे तो ज़मानत अर्जी पर विचार करते हुए सबूतों को देख सकता था, लेकिन इस केस में हमने सबूत देखने से परहेज किया. कोर्ट के इस फैसले के बाद ED चाहे तो चिंदबरम को गिरफ्तार कर सकती है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो