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पी चिदंबरम( Photo Credit : File Photo)
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पी चिदंबरम( Photo Credit : File Photo)
INX मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिंदबरम की ज़मानत अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पी चिदंबरम को अभी और जेल में रहना होगा. पी चिदंबरम की जमानत याचिका जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, आरोप गम्भीर हैं. अभी ज़मानत नहीं दी जा सकती है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया पी चिंदबरम के खिलाफ आरोप बहुत गम्भीर हैं. आरोपों के अनुसार, चिंदबरम का एक्टिव रोल रहा है. ऐसे में उन्हें ज़मानत दिए जाने से समाज में ग़लत सन्देश जाएगा. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media case) में पी चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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दिल्ली हाईकोर्ट में पी चिदंबरम की ओर से जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा, आईएनएक्स मीडिया मामले के सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं. इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. आठ नवंबर को ईडी ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि वह जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पूर्व वित्तमंत्री पर चल रहा मामला काफी गंभीर है. यह आर्थिक अपराध है जो काफी जघन्य श्रेणी में आता है.
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सीबीआई ने चिदंबरम (74) को 21 अगस्त को INX Media case में गिरफ्तार किया था. पी चिदंबरम अभी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी की कस्टडी में हैं. 15 मई, 2017 को सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. उन पर 2007 में INX Media ग्रुप के लिए आने वाले 305 करोड़ के विदेशी फंड के लिए फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गलत तरीके से अनुमतियां लेने का आरोप है. तब केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ही थे. इसी मामले में ईडी ने भी 2017 में उन पर केस दर्ज कराया था. 16 अक्टूबर को ईडी ने भी उन्हें हिरासत में लिया था.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो