दिल्ली हाईकोर्ट ने ओयो के लीज विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को मध्यस्थ बनाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओयो के लीज विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को मध्यस्थ बनाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओयो के लीज विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को मध्यस्थ बनाया

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लीज डीड विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है।

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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ओयो की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि लीज डीड में एक उपनियम 23 अक्टूबर, 2019 को एक अतिरिक्त संपत्ति खरीद समझौते से संबंधित है। यह समझौता आतिथ्य प्रमुख और प्रतिवादी परवीन जुनेजा के बीच हुआ था।

ओयो के वकील ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों में एक जैसे मध्यस्थता उपनियम हैं और वे एकमात्र मध्यस्थ को इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रतिवादी के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लीज डीड ही यह निर्धारित करती है कि संपत्ति जहां है के आधार पर सौंपी जानी है और संपत्ति खरीद समझौते के तहत संबंधित दायित्वों का विधिवत पालन किया गया है। मैंने कहा है कि दावा केवल डेडवुड है और इसलिए इसे किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजा जा सकता।

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में लीज डीड और संपत्ति खरीद, समझौते दोनों में समान मध्यस्थता खंड शामिल हैं। इसके अलावा, लीज डीड विशेष रूप से यह निर्धारित करती है कि पार्टियों ने एक संपत्ति खरीद समझौता किया है जो लीज डीड के लिए अनुसूची-एच के रूप में संलग्न था।

28 अप्रैल के आदेश में कहा गया है, यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता समझौते में एक मध्यस्थता उपनियम को शामिल करने की मांग करता है। इसमें मध्यस्थता उपनियम शामिल नहीं है।

अदालत ने कहा कि मध्यस्थ को संदर्भ दर्ज करने के दो सप्ताह के भीतर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 के तहत जरूरी डिसक्लोजर पेश करना होगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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