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यूपी रेलवे स्टेशन पर शख्स पर कथित हमले के बाद ओवैसी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

यूपी रेलवे स्टेशन पर शख्स पर कथित हमले के बाद ओवैसी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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मुरादाबाद के एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने पहले इस घटना से संबंधित एक वीडियो क्लिप साझा की थी, जिसमें उस व्यक्ति ने दावा किया था कि एक भीड़ ने उसके साथ मारपीट की और उसे निर्वस्त्र कर जय श्री राम के नारे लगाने को कहा था।

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि व्यक्ति को कपड़े उतारने और जय श्रीराम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। आरएसएस के मोहन ने हजार साल की जंग के बारे में उल्लेख किया। क्या यह उसी युद्ध का एक और सबूत है, यूपी पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

मुरादाबाद जीआरपी के अनुसार, क्लिप में दिख रहे व्यक्ति की पहचान मुरादाबाद के 42 वर्षीय कारोबारी असीम हुसैन के रूप में हुई है। यह घटना 12 जनवरी को हुई थी जब वह दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे।

हालांकि, मुरादाबाद जीआरपी डिप्टी एसपी देवी दयाल ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जांच में पता चला है व्यक्ति के साथी यात्री ने कथित तौर पर एक महिला को परेशान करने का प्रयास किया, जिसके बाद इसकी पिटाई की।

एआईएमआईएन नेताओं द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, व्यक्ति ने कहा कि वह दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। कारोबारी ने आरोप लगाया कि जब ट्रेन हापुड़ स्टेशन पर रुकी और वहां भीड़ थी तो कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। किसी ने चिल्लाया वह चोर है और उसी समय मेरे आसपास के लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया।

कारोबारी ने आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल लोगों ने मेरी दाढ़ी खींची और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे कमर तक निर्वस्त्र कर बेरहमी से बेल्ट से पीटा। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मैं लगभग होश खो बैठा था।

ओवैसी के ट्वीट का ट्विटर पर जवाब देते हुए जीआरपी एसपी ने हिंदी में लिखा कि घटना के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए डीएसपी देवी दयाल ने कहा, आईपीसी की धारा 323, 504, 392 और 298 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, प्रारंभिक जांच के अनुसार, धार्मिक नारे लगाने और व्यक्ति की दाढ़ी को पकड़ने का कोई जिक्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, हमें पता चला है कि पुरुष के साथी यात्री ने कथित तौर पर एक महिला को परेशान करने की कोशिश करने के बाद उसकी पिटाई की।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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