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पुराने नोटों को बैंक में जमा करने पर 30 दिसंबर के बाद लगेगा जुर्माना, अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी

30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बैंक में जमा कराने पर जुर्माना वसूलने के लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है

Updated on: 28 Dec 2016, 12:28 PM

नई दिल्ली:

30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने पर जुर्माना वसूलने के लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है। पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने की समय सीमा 30 दिसंबर को खत्म हो रही है।

30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों का इस्तेमाल सिर्फ नोटों पर अनुसंधान और अर्थनीति को समझने के लिए ही किया जाएगा। सरकार नहीं चाहती की नए नोटों के समानांतर पुराने नोट ज्यादा दिन तक बैंक या बाजार में मौजूद रहे।

पुराने नोटों को जमा करने के लिए सरकार जो नया अध्यादेश लाएगी उसमें 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में पुराने नोट जमा कराने वाले लोगों को इसका सही कारण बताना जरूरी होगा।

कैबिनेट अगले एक या दो दिन में नोटबंदी पर नया अध्यादेश ला सकती है। नोटबंदी की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अध्यादेश लाना सरकार के लिए बेहद जरूरी है ताकि बैंक 500 और 1000 रु के पुराने नोटों के जमा होने पर पूरी तरह रोक लगा सकें।

नए अध्यादेश में पुराने नोटों के किसी भी तरीके से इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी जिसके बाद कहीं भी इऩ नोटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जो भी व्यक्ति पुराने नोटों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा उस कानूनी सजा भी मिलेगी।