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गृह मंत्रालय (Image source- gettyimages)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 हजार गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का FCRA (विदेशी चंदा नियमन कानून) लाइसेंस रद्द कर दिया है। सभी पर कानून तोड़ने का आरोप है। देश भर में अब मात्र 13,000 एनजीओ ही कानूनी तौर पर वैध है। गृह मंत्रालय ने एनजीओ के कामकाज की जांच की है। कई एनजीओ पर गलत तरीके से विदेशों से चंदा लेने का भी आरोप है।
पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। बेदी ने ट्विट कर कहा, 'यह बड़ी सफाई है।'
हाल ही में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी द्वारा संचालित एक्ट नाउ फार हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, मारवाड मुस्लिम एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, गुजरात का नवसर्जन ट्रस्ट, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद और तीन अन्य का पंजीकरण रद्द कर दिया था।
Yes massive clean up. Kudos to Govt for this massive exercise. Clearing arrears. https://t.co/cp9wUpHqQH
— Kiran Bedi (@thekiranbedi) December 27, 2016
Only 13,000 #NGOs now legally valid as govt cancels #FCRA licences of 20,000 out of 33,000 such organisations for violation of laws.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 27, 2016
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद गैर कानूनी ढ़ंग से चल रहे एनजीओ पर लगातार कार्रवाई जारी है।
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HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार ने 20 हजार एनजीओ का लाइसेंस किया रद्द
- ज्यादातर एनजीओ पर FCRA कानून के उल्लंघन का है आरोप
- 13 हजार एनजीओ ही अब देश भर में कर पाएंगे काम
Source : News Nation Bureau