हिंदू लॉ एक्ट के तहत वन-नाईट स्टैंड शादी नहीं :बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में वन नाईट स्टैंड को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है।

author-image
ruchika sharma
एडिट
New Update
हिंदू लॉ एक्ट के तहत वन-नाईट स्टैंड शादी नहीं :बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में वन-नाईट स्टैंड को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन-नाइट स्टैंड हिंदू लॉ के तहत विवाह के दायरे में नहीं आता है। अगर महिला और पुरुष ने शादी नहीं की और ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।

Advertisment

जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा, 'महिला-पुरुष के संबंध को शादी कहे जाने के लिए रीति-रिवाज या फिर कानूनी प्रक्रिया करना शादी के लिए जरूरी होता है। इच्छा या अचानक बने शारीरिक संबंध को शादी नहीं कहा जा सकता है।'

और पढ़ें: कश्मीर घाटी में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का स्पेशल ऑपरेशन, 96 घंटे में मार गिराए 13 आतंकी

जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कानूनी जानकारी के लिए लिव इन रिलेशन और उसमे जन्मे बच्चे पेचीदा मुद्दा और चुनौती बन गए है।

हिंदू मैरेज ऐक्ट के तहत बच्चे के अधिकार के लिए शादी को साबित करना जरूरी होता है चाहे वो शादी बाद में अवैध घोषित कर दी गई हो। कोर्ट एक व्यक्ति के मामले में सुनवाई कर रहा था, जिसकी दो पत्नियां थीं।

जब यह बात साबित हो गई कि व्यक्ति ने दूसरी बार शादी की थी कोर्ट ने उसकी दूसरी शादी के सबूत न होने के कारण शादी को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि, उसकी दूसरी पत्नी से जन्म लेने वाली बच्ची को संपत्ति में अधिकार दिया गया है।

और पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी 2017: नंबर 1 गेंदबाज़ कगीसो रबाडा और नंबर 2 इमरान ताहिर से होगा भारतीय बल्लेबाज़ों का सामना

Source : News Nation Bureau

One night stand Hindu Law
      
Advertisment