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ओमिक्रॉन : बीएमसी ने कड़े होम आइसोलेशन मानदंडों को लागू किया

ओमिक्रॉन : बीएमसी ने कड़े होम आइसोलेशन मानदंडों को लागू किया

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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इस सप्ताह दो निकटवर्ती राज्यों कर्नाटक और गुजरात में ओमिक्रॉन के मामलों का पता चलने के साथ, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कड़े होम क्वारंटीन मानदंड निर्धारित किए हैं।

इन मानदंडों में एक दिन में पांच कॉल और एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम के दौरे शामिल हैं।

बीएमसी कमिश्नर आई. एस. चहल ने कहा कि पहली कोविड-19 लहर में सफल धारावी मॉडल के बाद - जिसने वैश्विक प्रशंसा अर्जित की - और मुंबई मॉडल जो बहुत सफल भी रहा, ओमिक्रॉन से देश की वाणिज्यिक राजधानी को सुरक्षित करने के लिए यह तीसरी पहल है।

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी मुंबई यात्रियों की सूची भेजने के साथ ही यह प्रक्रिया दैनिक तौर पर सुबह से ही शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अधिकारियों को वह सूची भी आपदा प्रबंधन इकाई (डीएमयू) को भेजनी होगी, जिसमें पिछले 15 दिनों में उच्च जोखिम और फिलहाल जोखिम का सामना कर रहे देशों से आए लोग शामिल होंगे।

इसके बाद, डीएमयू इसे यात्रियों के पते के आधार पर 24 प्रशासनिक वाडरें में और फिर वार्ड वार रूम (डब्ल्यूडब्ल्यूआर) को भेज देगा, जो ट्रैक करेगा, परीक्षण करेगा और संपर्क ट्रेसिंग शुरू करेगा।

चहल ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूआर होम क्वारंटीन प्रत्येक व्यक्ति को उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए दिन में कम से कम पांच बार कॉल करेगा और यह भी पता लगाएगा कि क्या वे वास्तव में घर पर आइसोलेट हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर आवश्यक हो तो ऐसे लोगों को सलाह दें और उनकी चिंताओं को दूर करें।

इसके अलावा, यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नियमित रूप से एम्बुलेंस के साथ चिकित्सा दल भेजे जाएंगे। सात दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने के बाद, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण हो।

जिन हाउसिंग सोसायटियों/परिसरों में वे रहते हैं, उन्हें बीएमसी द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा, उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि यात्री घर पर अलग-थलग रहें और किसी भी आगंतुक को अनुमति न दी जाए। उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा, जिसमें अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन किया जाना शामिल है।

चहल ने कहा कि यदि किसी भी यात्री में कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें तुरंत उपचार प्रोटोकॉल पर रखा जाएगा या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

डब्ल्यूडब्ल्यूआर में पर्याप्त कर्मचारी होंगे और उनके पास कई कार्यात्मक संचार के साधन और 10 एम्बुलेंस होंगी। वे किसी भी यात्री द्वारा नियमों के उल्लंघन की सूचना डीएमयू को देंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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