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ड्रग माफिया की संपत्ति कुर्क करेगी ओडिशा पुलिस

ड्रग माफिया की संपत्ति कुर्क करेगी ओडिशा पुलिस

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IANS
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Odiha Police

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि ओडिशा अपराध शाखा के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने वांछित ड्रग माफिया अनिल पांडी की 2 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को संलग्न करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सक्षम प्राधिकारी को तैनात कर दिया है।

एसटीएफ ने ट्विीट में कहा कि एसटीएफ कोडाला के एक अंतर-राज्यीय ड्रग तस्कर की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाता है। इसमें स्विमिंग पूल के साथ एक महलनुमा इमारत, 33 भूखंड आदि शामिल हैं। तस्कर गुजरात पुलिस द्वारा कई मामलों में वांछित है।

एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति (पिछले छह वर्षों में नारकोटिक्स कारोबार से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति) को जब्त करने का प्रावधान है।

एक अधिकारी ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम, कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अनुरोध किया गया है।

एक मादक पदार्थ मामले की जांच करते हुए, टास्क फोर्स ने अवैध प्रतिबंधित गांजा व्यवसाय से गंजम जिले के मूल निवासी अनिल कुमार पांडी द्वारा अधिग्रहित 2 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है।

जब्त संपत्तियों में 1.5 करोड़ रुपये की एक आलीशान तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसमें एक स्विमिंग पूल और 33 भूखंड और बैंक जमा सहित शानदार सुविधाएं हैं।

राज्य पुलिस को संदेह था कि ड्रग माफिया की गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऐसी संपत्ति हो सकती है। इसलिए ओडिशा पुलिस इस संबंध में गुजरात पुलिस के संपर्क में है।

विशेष रूप से, अनिल पांडी गुजरात और ओडिशा में कई मामलों में सबसे वांछित नशीली दवाओं के तस्करों में से एक है। इससे पहले उनके भाई सुनील पांडी को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, अनिल पांडी फरार है।

कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एसटीएफ ने पिछले साल दिसंबर में पांडी के बारे में जानकारी देने वाले मुखबिर को इनाम देने की घोषणा पहले ही कर दी थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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