बच्चों की तस्करी से ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी रोकने और देश भर में अनाथलायों के प्रबंधन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी रोकने और देश भर में अनाथलायों के प्रबंधन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

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Aditi Singh
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बच्चों की तस्करी से ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (साभार-पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी रोकने और देश भर में अनाथलायों के प्रबंधन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

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कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वो अपने यहाँ मौजूद अनाथलायो के प्रबंधन को लेकर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'देश का भविष्य, उस देश के बच्चों के चरित्र और उनके भविष्य पर निभर्र करता है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को बेचा जाए, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता और इस पूरे मामले को ठीक से देखने की जरूरत है।'

दरअसल सुप्रीम कोर्ट NCPCR (नेशनल कमिशन फ़ॉर प्रोटक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस) की कोलकता हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक अनाथलाय से 17 बच्चों की तस्करी को लेकर NCPCR और पश्चिमी बंगाल सरकार आमने सामने है। NCPCR ने स्थानीय प्रशासन पर तस्करी रैकेट को शह देने का आरोप लगाया है, वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में NCPCR के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र को लेकर NCPCR के खिलाफ फैसला दिया था। इसके खिलाफ दायर NCPCR की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि वो देश भर में सभी अनाथलायों के मैनेजमेंट को लेकर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

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Source : News Nation Bureau

NCPCR
      
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