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छोटे कर्जदारों को RBI की बड़ी राहत, लोन चुकाने के लिए मिला 30 दिनों का अतिरिक्‍त समय

आरबीआई ने एक करोड़ रुपए तक की सीमा के होम, कार, कृषि और व्यावसायिक ऋण लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है।

Updated on: 29 Dec 2016, 07:40 AM

highlights

  • आरबीआई ने एक करोड़ से कम कर्ज लेने वाले ग्राहकों को दी राहत
  • होम, कार, कृषि और व्यावसायिक लोन किस्त अब 90 दिनों में चुका सकते हैं 
  • लोन किस्त चुकाने के लिए पहले मिला था 60 दिनों का समय

नई दिल्ली:

नोटबंदी के बाद परेशानियों का सामना कर रहे है छोटे कर्जदारों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने एक करोड़ रुपए तक की सीमा के होम, कार, कृषि और व्यावसायिक लोन लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है।

यानी अब कर्जदार 90 दिनों में लोन चुका सकते हैं और उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय बैंक ने नोटिफि‍केशन में कहा, 'समीक्षा के बाद यह तय किया गया है कि कर्जदार को 60 दिन की मोहलत के अलावा 30 दिन का अतिरिक्‍त समय दिया जाए।' आरबीआई ने कहा, 'यह सुविधा 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के दौरान पड़ने वाली ईएमआई भुगतान पर उपलब्‍ध होगी।'

रिजर्व बैंक की नोटिफिकेशन के अनुसार, कारोबारी पूंजी के लिए या फसल के लिए स्वीकृत एक करोड़ रुपये या उससे कम के कर्ज पर यह लाभ मिलेगा।

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दरअसल, 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध के बाद आम लोगों को नकदी की कमी से जूझना पड़ रहा है। आरबीआई ने इसे संज्ञान में लेते हुए कर्जदारों को सहूलियत देने का फैसला किया है। पिछले महीने आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए तक के लोन को चुकाने के लिए 60 दिन का अतिरिक्‍त समय दिया था।

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