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जस्टिस सी एस कर्णन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सी एस कर्णन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में कर्णन को छह महीने की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना के मामले में छह माह की सजा सुनाए जाने के बाद लापता हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सी एस कर्णन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा जज की उपस्थिति के बाद ही कर्णन के मामले की सुनवाई की जाएगी। कर्णन के वकील ने बताया, 'वह बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री उनका आवेदन मंजूर नहीं कर रहा है।'
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जस्टिस कर्णन की ओर से मैथ्यू नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाण कहां कि आप (नेदुम्परा) कर्णन के वकील है। जिसपर वकील नेदुम्परा ने कोर्ट से कहा कि मेरे पास वकालतनामा और प्रमाण पत्र है।
जस्टिस खेहर ने अधिवक्ता से पूछा कि जस्टिस कर्णन कहां है, जिस पर उन्होंने कहा कि वह चेन्नई में ही हैं। याचिका ऐसे समय में आई है, जब कर्णन कहां हैं, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
बताया जाता है कि वह बुधवार को चेन्नई का सरकारी गेस्ट हाउस छोड़कर आंध्र प्रदेश में श्रीकालाहस्ती कस्बे में स्थित शिव मंदिर के लिए रवाना हुए थे।
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HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सी एस कर्णन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है
- सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में कर्णन को छह महीने की सजा सुनाई है
Source : News Nation Bureau