सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) को झटका देते हुए 7 दिनों के भीतर उसे ऐक्सिस बैंक को 60 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है।
एयरपोर्ट मेट्रो का निर्माण रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी ने किया था लेकिन अब इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चलाती है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में डीएमआरसी को राहत देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
दिल्ली मेट्रो ने कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को कर्ज देने वाले बैंक को ब्याज के रुप में 60 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था।
डीएएमईपीएल ने डीएमआरसी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2013 से खत्म कर दिया था। कंपनी ने 30 जून 2013 को इस लाइन की जिम्मेदारी डीएमआरसी को सौंप दी थी। हालांकि इसके बाद से दोनों कंपनियों के बीच लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था।
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HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) को झटका देते हुए 7 दिनों के भीतर उसे ऐक्सिस बैंक को 60 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है
- एयरपोर्ट मेट्रो का निर्माण रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी ने किया था लेकिन अब इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चलाती है
Source : News Nation Bureau