टोल फ्री रहेगा डीएनडी, SC से राहत नहीं मिलने के बाद कंपनी का शेयर धाराशाई

सुप्रीम कोर्ट के डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है।

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pradeep tripathi
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टोल फ्री रहेगा डीएनडी, SC से राहत नहीं मिलने के बाद कंपनी का शेयर धाराशाई

सुप्रीम कोर्ट के डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नोएडा टॅाल ब्रिज कंपनी का शेयर टूटकर अपने निचले स्तर पर चला गया। 

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शुक्रवार को बीएसई में कंपनी का शेयर 19 फीसदी तक टूट गया। राजस्व में नुकसान की आशंका को देखते हुए कंपनी के शेयरों में बिकवाली शुरू हो चुकी है। निवेशकों की मुनाफावसूली से कंपनी का शेयर फिलहाल 15 फीसदी की गिरावट के साथ 15.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कंपनी के रेवेन्यू को लेकर आशंका गहरा गई है। खराब आउटलुक के कारण कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर को छू गया। बीएसई में कंपनी का शेयर करीब 18 फीसदी की कमजोरी के साथ 14.30 रुपये पर खुला जो पिछले 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर है।

डीएनडी टोल फ्री करने के मामले में नोएडा टोल कंपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर फ्लाई-वे निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाई वे को टोल फ्री किए जाने के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी डीएनडी पर मनमाने तरीके से टोल वसूल रही है।

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Tax DND Toll
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