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पासपोर्ट के लिए बदले नियम, अलग से नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट

सरकार ने इस बात की जानकारी संसद में देते हुए कहा, 'अब पासपोर्ट ने के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यक्ता नहीं होगी' अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा।

Updated on: 24 Jul 2017, 01:19 PM

highlights

  • पासपोर्ट के लिए बदले नियम, अलग से नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट
  • बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर अब पैन या आधार कार्ड दिया जा सकता है

नई दिल्ली:

अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो अब आपको इसे बनवाने में और आसानी होगी। सरकार ने पासपोर्ट बनाने की प्रकिया सरल बना दिया है।

सरकार ने इस बात की जानकारी संसद में देते हुए कहा, 'अब पासपोर्ट ने के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।' अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा।

पहले पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक सबको पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। लेकिन अब लोग बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर दे सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी सर्विस रिकार्ड, पेंशन रिकॉर्ड्स आदि का रिकॉर्ड सकते हैं। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने कहा कि सरकार का मकसद पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।