केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों की परिधि से तीन किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन मनोनित किया गया है।
एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया कि सभी व्यक्तियों/सिविल एजेंसियों को पहले बिना किसी अनुमति के इन क्षेत्रों के अंदर गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं को उड़ाने से बैन किया गया है।
भारतीय नौसेना किसी भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु को नष्ट या जब्त कर लेगी, जिसमें ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) शामिल हैं जो बिना उचित अप्रूवल के उड़ान भरते देखे गए।
बयान में कहा गया है, इसके अलावा, इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटर को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाएगा।
किसी भी ऑपरेटर या सिविल/सरकारी एजेंसी द्वारा ड्रोन के उपयोग की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है।
बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) से अप्रूवल डिजी स्काई वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और अप्रूवल पत्र की एक कॉपी मुख्यालय तमिलनाडु और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र/ कर्मचारी अधिकारी (सुरक्षा) और संबंधित नौसेना स्टेशन को निर्धारित उड़ान अभियान से कम से कम एक सप्ताह पहले जमा करनी है।
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Source : IANS