उत्तर प्रदेश बहुचर्चित निठारी हत्याकांड मामले में गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने 29 दिसंबर 2006 को यह मामला दर्ज किया था। निठारी हत्याकांड में सीबीआई की तरफ से दर्ज किया गया यह आठवां मामला है।
अदालत ने पिंकी सरकार मामले में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले अदालत ने दोनों को इस मामले में दोषी करार दिया था।
पिंकी सरकार की उम्र 20 साल थी। पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। पुलिस ने 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंढेर के घर से 19 कंकाल भी बरामद किए थे।
HIGHLIGHTS
- बहुचर्चित निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली और पंढेर को सजा-ए-मौत
- अदालत ने पिंकी सरकार मामले में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है