निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली और पंढेर को सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया दोषी करार
निठारी कांड में पंढेर और कोली को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 9वें केस में दोषी पाया है। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत दोनों को सज़ा सुनाएगी।
highlights
- सीबीआई की विशेष अदालत ने पंढेर और कोली को माना दोषी
- शुक्रवार को सीबीआई अदालत करेगी दोनों की सज़ा का ऐलान
- निठारी हत्याकांड के नौवें केस में नौकरानी के रेप-हत्या में दोषी माना
नई दिल्ली:
निठारी कांड में पंढेर और कोली को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 9वें केस में दोषी पाया है। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत दोनों को सज़ा सुनाएगी।
दोनों आरोपियों को कोर्ट ने नौकरानी से रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। बता दें इससे पहले भी दोनों आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत 24 जुलाई को दिए अपने फैसले में फांसी की सज़ा सुना चुकी है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सज़ा निठारी हत्याकांड में सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए आठवां मामले में सुनाई थी। सीबीआई ने यह मामला 29 दिसंबर 2006 को दर्ज किया था।
#Nithari killings: Special CBI Court finds Maninder Singh Pandher and Surender Koli guilty in the ninth case, under sections 302,376 and 364
— ANI (@ANI) December 7, 2017
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इसके बाद आज (गुरुवार) मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके साथी सुरेंद्र कोली पर चल रहे 9वें केस में भी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना है।
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