निठारी कांड: सुरिंदर कोली की फांसी की पुष्टि अपील के पेपर बुक तैयार करने का निर्देश
कोर्ट ने कहा है कि अपील की नोटिस शासकीय अधिवक्ता व सीबीआई (CBI) के अधिवक्ता को दिया जाय. अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद ने 17 मई 22 व 19 मई 22 के फैसले की प्रति भेजी है जिसमें कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है.
इलाहाबाद:
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) ने निठारी कांड (Nithari case) के आरोपी सुरिंदर कोली (Surinder Koli) को फांसी की सजा की पुष्टि के लिए अधीनस्थ अदालत के रिफरेंस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इसे लेकर महानिबंधक कार्यालय को पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपील की सुनवाई हेतु 12 हफ्ते बाद पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस. ए. एच रिजवी की खंडपीठ ने सुरिंदर कोली की अपील पर दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि अपील की नोटिस शासकीय अधिवक्ता व सीबीआई (CBI) के अधिवक्ता को दिया जाय. अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद ने 17 मई 22 व 19 मई 22 के फैसले की प्रति भेजी है जिसमें कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है.
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इसकी पुष्टि के लिए विशेष अदालत भ्रष्टाचार निरोधक कानून गाजियाबाद ने हाईकोर्ट में रिफरेंस भेजा है. साथ ही सीलबंद टीन के बॉक्स में प्रत्रावली भी भेजी गई है.
मालूम हो कि नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म कर नृसंश हत्या करने का सुरिंदर कोली (Surinder Koli) व मनिंदर सिंह पंढेर (moninder singh pandher) पर लगे आरोप की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की. लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने कई केसों में कोली को फांसी की सजा दी है.
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