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दोषी अक्षय की याचिका में निर्भया की मां ने की हस्‍तक्षेप की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका

निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर अक्षय की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) में हस्‍तक्षेप करने की इजाजत मांगी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया है.

Updated on: 13 Dec 2019, 11:35 AM

नई दिल्‍ली:

निर्भया (Nirbhaya) की दोषियों में से एक अक्षय (Akshay) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है. पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने इसलिए आज 13 दिसंबर को दोषियों के डेथ वारंट (Death Warrant) पर सुनवाई टाल दी है. पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर सुनवाई अब 18 दिसंबर को होगी. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर अक्षय की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) में हस्‍तक्षेप करने की इजाजत मांगी है. निर्भया की मां ने अर्जी में कहा है, कानूनी दांवपेंच खेलकर दोषी सजा से बच रहे हैं. इस मामले को सात साल बीत चुके हैं. चीफ जस्टिस एसए बोवडे (CJI SA Bobde) ने निर्भया की मां की याचिका स्‍वीकार कर ली है. 17 दिसंबर को तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

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इससे पहले निर्भया के एक दोषी अक्षय की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टाल दी है. साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष को मामले को टालने के लिए फटकार भी लगाई. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है. इस दिन दोपहर दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी होगी. हालांकि अदालत आज भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दोषियों से बात करेगी.

निर्भया के अभिभावकों की अपील पर आज एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई शुरू होते ही निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने अदालत में अलग-अलग अदालतों में लंबित याचिकाओं का हवाला दिया. इस पर जज ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या उन्हें क़ानूनी राहत के विकल्प मौजूद रहने की जानकारी नहीं थी. साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष के वकील से साफ-साफ कहा कि वह मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं.

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इसके बाद अदालत ने कोर्ट ने एमिकस क्युरी (न्याय मित्र) वृंदा करात से उनकी राय पूछी. इस पर वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यु पिटीशन लंबित होने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने साफ-साफ कहा कि वह दोषी मुकेश की ओर से पेश नहीं हो रही हैं. चूंकि अदालत ने उनसे राय मांगी थी, तो वह इस हैसियत से अदालत में अपना पक्ष रख रही हैं.