निर्भया केस: आरोपी की दया याचिका गृहमंत्रालय पहुंची, अब राष्ट्रपति करेंगे फैसला
निर्भया केस में चारों आरोपियों को पहले ही फांसी की सजा मुकर्रर की जा चुकी है. इसके पहले दिल्ली सरकार भी आरोपी की दया याचिका ठुकरा चुकी है.
highlights
- निर्भया रेप व हत्या कांड के एक आरोपी ने राष्ट्रपति से मांगी दया की भीख.
- दिल्ली सरकार पहले ही आरोपी की दया याचिका ठुकरा चुकी है.
- आरोपी की दया याचिका गृहमंत्रालय पहुच चुकी है इसके बाद ये राष्ट्रपति को भेजी जाएगी.
नई दिल्ली:
Nirbhaya Rape and Murder case Mercy Plea: निर्भया केस (Nirbhaya Case) में अपराधी की दया याचिका गृहमंत्रालय (Home Ministry) पहुंच चुकी है. बता दें कि इस केस में दिल्ली सरकार (Delhi Government) पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejariwal Government) ने अपराधियों को सजा मिलने की बात करते हुए दया याचिका (Mercy Plea) ठुकरा दी थी. अब निर्भया के आरोपी की दया याचिका पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) लेंगे.
Ministry of Home Affairs (MHA) has received mercy plea of a convict of the 2012 Delhi rape and murder case, after the plea was rejected by Delhi Government. MHA to send the plea to the President soon. pic.twitter.com/Bn0LPwtEiQ
— ANI (@ANI) December 4, 2019
16 दिसंबर 2012 को हुए इस भयावह कांड ने पूरे देश को झंकझोर दिया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस में चारों दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है. 1 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने इस केस में दया याचिका पर टिप्पणी की थी कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए न कि उसकी दया याचिका पर सोचना चाहिए.
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इसी के साथ इस रेप व हत्या कांड पर दिल्ली सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दोषी को सजा दिलाना चाहती है.
दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दया याचिका खारिज करने का सुझाव दिया है. मंत्री सत्येंद्र जैन ने फाइल पर टिप्पणी करते हुए नोट लिखा है, 'ये एक बेहद जघन्य अपराध है लिहाज़ा इसे खारिज करने की सिफारिश करते हैं.
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बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया था.
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