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निर्भया केस के आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन( Photo Credit : न्यूज स्टेट)
निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषियों में से एक पवन गुप्ता (Pawan Gupta) ने शनिवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त अपने कानूनी सलाहकार रवि काजी से मिलने से इनकार कर दिया है. तीसरा डेथ वारंट जारी होने के बाद पवन के पास लंबित कानूनी उपायों के संबंध में उससे कोई बात नहीं हो पाई है. पवन के साथ अन्य दोषी विनय शर्मा, मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह को एक साथ 3 मार्च की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी.
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पवन के पास बाकी हैं वो विकल्प
निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए तीसरा डेथ वारंट जारी हो चुका है. इसके पहले दोषियों की फांसी के लिए 22 जनवरी और 1 फरवरी को डेथ वारंट जारी किया गया था. इस मामले में तीन अन्य दोषी विनय शर्मा, मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह के पास सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. पवन के पास अभी भी दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प बचा है. इसी के लिए कोर्ट ने दोषी को कानूनी मदद देने के लिए रवि काजी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है.
Nirbhaya case: One of the death row convicts Pawan Gupta has refused to meet his legal aid counsel Ravi Qazi, in jail.
No communication regarding the filing of pending legal remedies available to Pawan Gupta after the fresh death warrant— ANI (@ANI) February 22, 2020
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3 मार्च को टल सकती है फांसी
पवन गुप्ता कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बार फिर अपनी फांसी टालने की कोशिश कर सकता है. अगर पवन की तरफ से फांसी के दिन से ठीक पहले यानी 29 फरवरी के बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की जाती है तो सुनवाई में समय लगने के कारण 3 मार्च की सुबह फांसी टल सकती है. इसके अलावा पवन के पास एक विकल्प ये भी है कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाये और जब तक राष्ट्रपति की ओर से इस संबंध में कोई फैसला आये तो उस कारण भी देरी हो सकती है.
Source : News Nation Bureau