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Nirbhaya Case LIVE: आखिरकार निर्भया को मिला इंसाफ, 4 दोषियों को दी गई फांसी

Nirbhaya Case LIVE: आखिरकार निर्भया को मिला इंसाफ, 4 दोषियों को दी गई फांसी फांसी के फंदे पर लटकने से पहले हत्‍यारों के वकील एपी सिंह ने पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार देर रात तक याचिकाएं दायर कीं

Updated on: 20 Mar 2020, 06:07 AM

नई दिल्ली:

निर्भया को 7 साल बाद इंसाफ मिल गया है. चारों दोषियों को फांसी के फंदे से लटका दिया गया है.  पवन जल्लाद ने दोषियों को फांसी पर लटकाया. जानकारी के मुताबिक दोषियों के शव आधे घंटे तक फांसी पर लटके रहेंगे. चारों दोषियों को फांसी तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 3 में दी गई. फांसी की खबर सुनते लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. 

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फांसी के फंदे पर लटकने से पहले हत्‍यारों के वकील एपी सिंह ने पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार देर रात तक याचिकाएं दायर कीं थी. हालांकि दोनों ही कोर्ट में याचिकाएं खारिज हो गईं और  5:30 बजे उन्‍हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया.

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क्या है फांसी के नियम

फांसी देने से पहले नियम है कि जेल सुपरिंटेंडेंट सबसे पहले अपने ऑफिस में जा कर यह चेक करेंगे कि दोषियों की किसी प्रकार की कोई पत्राचार आदि की प्रक्रिया तो पेंडिंग नहीं है. सुपरिंटेंडेंट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के साथ मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट के साथ दोषियों के सेल में जाकर उनसे मिलेंगे और हत्‍यारों का मेडिकल कराया जाएगा. कैदी से पूछा जाएगा कि क्या वह किसी प्रकार की कोई वसीयत तो नहीं छोड़ना चाहता है. अगर कोई वसीयत छोड़ना चाहता है, तो उस पर उसके दस्तखत कराए जाएंगे. सुपरिंटेंडेंट मजिस्ट्रेट के साथ फांसी के तख्ते का मुआयना करने के लिए जाएंगे. इसके बाद कैदी के हाथों को पीछे की तरफ बंधवाया जाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.