logo-image

निर्भया के गुनहगारों का डेथ वारंट कल जारी करेगा पटियाला हाउस कोर्ट, 19 मार्च को हो सकती है फांसी

अदालत ने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया. इस नोटिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और तभी नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा.

Updated on: 05 Mar 2020, 12:04 AM

highlights

  • पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार को जारी करेगा नया और आखिरी डेथ वारंट.
  • पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद सभी दोषियों को नोटिस जारी.
  • अगर डेथ वारंट कल जारी हो गया तो 19 या 20 मार्च को हो जाएगी फांसी.

नई दिल्‍ली:

निर्भया के गुनहगारों (Nirbhaya Convicts) के आखिरी मौत के परवाने पर पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार दोपहर हस्ताक्षर करेगा. एक दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका (Mercy Petition) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) द्वारा बुधवार को खारिज करने के बाद ट्रायल कोर्ट को आज ही डेथ वारंट जारी करना था. हालांकि सरकारी वकील की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया. इस नोटिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और तभी नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि निर्भया के गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाने के बाद अब जारी होने वाला डेथ वारंट ही आखिरी होगा.

यह भी पढ़ेंः चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का संभावित कार्यक्रम 2021 की पहली छमाही में- सरकार

दोषियों को नोटिस जारी
2012 के दिल्ली के गैंगरेप मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी राणा ने चारों दोषियों को अभियोजन पक्ष के वकील की दलील को खारिज करते हुए नोटिस जारी कर दिया है. सरकारी वकील इरफान अहमद ने अदालत को पवन की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज करने की जानकारी दी. साथ ही तर्क दिया कि ऐसे में सभी दोषियो के क़ानूनी राहत के विकल्प खत्म हो चुके है और नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की. हालांकि अदालत इस दलील से सहमत नहीं हुई और उसने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया. गुरुवार को दो बजे मामले की सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ेंः पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक समेत 10 बैंकों के मर्जर को कैबिनेट ने दी मंजूरी

राष्ट्रपति ने पवन की दया याचिका ठुकराई
इससे पहले निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता बुधवार को साफ हो गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया. इसके पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली के गवर्नर जनरल ने पवन की दया याचिका खारिज करते हुए मंगलवार को ही राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति भेज दी थी. इसके आधार पर राष्ट्रपति ने भी पवन की दया याचिका खारिज कर दी. इसके पहले तीन अन्य दोषियों के सभी विकल्प खत्म हो चुके थे. पवन के पास क्यूरेटिव पिटीशन और क्लीमेंसी प्ली का विकल्प बाकी था, जो इसके साथ ही खत्म हो गया. अब इस माह के तीसरे हफ्ते किसी भी दिन चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

यह भी पढ़ेंः Delhi Riots: BJP नेता अमित मालवीय ने बताए दिल्ली दंगों की वहज, गिनाए 10 गुनहगारों के नाम

सुप्रीम कोर्ट दे चुका पहले ही झटका
इसके पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्‍यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव अर्जी पहले ही खारिज कर चुका था. इन तीनों की दया याचिका भी राष्ट्रपति की ओर से खारिज की जा चुकी है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा के लिए डेथ वारंट जारी किया था. पवन ने याचिका में अपराध के समय खुद के नाबालिग होने का दावा करते हुए फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया है. इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. वकील एपी सिंह ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अर्जी दाखिल कर खुली अदालत में पवन की सुधारात्मक याचिका पर मौखिक सुनवाई का अनुरोध किया था.