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निर्भया केस के आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन( Photo Credit : फाइल फोटो)
निर्भया गैंग रेप केस में तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने और अन्य दोषी अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजे जाने की स्टेटस रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में सौंपी है. इस मामले को सोमवार को सुनवाई की जाएगी. तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेगा. दूसरी तरह दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी है. ऐसे में उस पर फैसला आने से पहले दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है.
Tihar jail authorities file status report before Patiala House Court regarding legal remedies of convicts in 2012 Delhi gang-rape case. It also informs the court about rejection of Vinay's mercy petition & filing of mercy petition by convict Akshay. Hearing to be held on Monday. https://t.co/rCAgGPgOLC
— ANI (@ANI) February 1, 2020
शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय की याचिका पर एक फरवरी का डेथ वारंट रद्द कर दिया था. याचिका में इस बात का हवाला दिया गया था कि विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती. इस मामले में कोर्ट नया डेथ वारंट जारी कर सकता है लेकिन दोषी विनय के मामले को देखते हुए अन्य दोषी अक्षय की दया याचिका पर फैसला आने से पहले दोषियों को फांसी दिया जाना संभव नहीं है.
दया याचिका खारिज होने के बाद भी मिलेगा 14 दिन का समय
किसी भी दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद उसे 14 दिन का समय दिया जाता है. दया याचिका खारिज होने के 14 दिन से पहले दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों में इस बात का हवाला दिया था कि दोषी को कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए जिससे वह अपने जरूरी काम निपटा सके.
Source : News Nation Bureau