'भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से यहां आया हूं', रामलला के दर्शन के बाद बोले एरोल मस्क
खान खानदान बहू हैं प्रेगनेंट, जल्द ही सलमान बनेंगे चाचा तो सलीम खान दादा
Bangalore stampede: भगदड़ से सामने आए कई दर्दनाक वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
चिन्नास्वामी भगदड़ : तेजस्वी सूर्या समेत कई नेताओं ने कर्नाटक सरकार को ठहराया जिम्मेदार
ये हैं बॉलीवुड के वो सेलेब्स, जिनकी मोहब्बत का हुआ दर्दनाक अंत
देश के गद्दारों को मिले कड़ी सजा, पीओके बने भारत का हिस्सा : एमएस बिट्टा
वेस्टइंडीज के खिलाफ ओपनिंग करने से भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में मदद मिलेगी
खतरनाक कोबरा ने महिला पर किया दर्दनाक हमला, वीडियो आया सामने
'वेदम' के 15 साल पूरे, अल्लू अर्जुन ने टाइमलेस बनाने के लिए फैंस का जताया आभार

निर्भया केस: दया याचिका खारिज करने के राष्‍ट्रपति के फैसले के खिलाफ विनय की याचिका पर फैसला आज

कोर्ट ने इस मामले पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा.

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
nirbhaya

निर्भया केस( Photo Credit : फाइल फोटो)

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी विनय की राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनीाएगा. कोर्ट ने इस मामले पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा.

Advertisment

इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषी के वकील एपी सिंह ने आरोप लगाया कि ऑफिसियल फ़ाइल पर एलजी, दिल्ली के गृह मंत्री के हस्ताक्षर तक नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे भी दया याचिका खारिज होने की जानकारी वाट्सएप्प से मिली. हालांकि कोर्ट ने वकील एपी सिंह की ऑफिसियल डॉक्यूमेंट या फाइल देखने की मांग ठुकरा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फ़ाइल देखी है. दया याचिका खारिज करने की सिफारिश पर एलजी , गृह मंत्री, दिल्ली सरकार के हस्ताक्षर हैं.

यह भी पढ़ें: पुलवामा हमले की पहली बरसी आज, देश कर रहा है 40 जवानों की शहादत को याद

इसके बाद एपी सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा विनय की मेडिकल रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के सामने नहीं रखी. उसकी अपराध में बाकी दोषियों के मुकाबले कम भूमिका की जानकारी को भी राष्ट्रपति के सामने नहीं रखा गया. उसकी खस्ता आर्थिक हालत से जुड़ी जानकारी भी राष्ट्रपति के सामने नहीं रखी गई. मुझे विनय से जुड़े दस्तावेज बार बार अनुरोध के बावजूद नहीं मिले.

इस पर कोर्ट ने दोषी के वकील एपी सिंह को हिदायत देते हुए कहा कि रिव्यु पिटीशन का दायरा सीमित है. आप इधर उधर दलील रखने की बजाए सिर्फ अपनी पेपरबुक के मुताबिक दलीले रखें.

यह भी पढ़ें: हार्दिक पटेल 20 दिनों से लापता, पत्नी ने लगाया गुजरात प्रशासन पर आरोप

वहीं दूसरी तरफ फांसी से बचने के लिए निर्भया के गुनाहगार विनय ने मानसिक स्थिति खराब होने का नया पैंतरा खेला. विनय के वकील एपी सिंह ने कहा कि उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है. विनय डिप्रेशन और अनिद्रा का शिकार हैं. उसका इलाज चल रहा है. जेल में उस पर हमला हुआ है. कोर्ट तिहाड़ जेल से विनय का मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाए. बता दें, शतुघ्न चौहान जजमेंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के मुताबिक मानसिक बीमारी, विक्षिप्तता की स्थिति में किसी दोषी को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court order president-kovind Supreme Court Nirbhaya Case
      
Advertisment