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निर्भया केसः दोषियों की फांसी तय, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की क्यूरेटिव पिटीशन

निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों की फांसी अब तय हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी.

Updated on: 14 Jan 2020, 02:24 PM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों की फांसी अब तय हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस के दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की गई. जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. जस्टिस भानुमति और जस्टिस भूषण पहले रिव्यू पेटिशन खारिज करने वाली बेंच के सदस्य रहे हैं.

तय नियमों के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कर रहे जज के अलावा तीन सीनियर जज भी शामिल रहते है. इस बेंच में जस्टिस भूषण और जस्टिस भानुमति पहले रिव्यु पेटिशन खारिज करने वाली बेंच के सदस्य रहे है. ये सभी जज पहले बं चैम्बर में पिटीशन को देखते है और तय करते हैं कि फैसले में सुधार की मांग को देखते हुए क्या ओपन कोर्ट में सुनवाई की ज़रूरत है या नहीं. 

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सात जनवरी को सभी चार दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया था. डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाया जाएगा. इसके लिए 22 जनवरी बुधवार को सुबह 7 बजे का समय तय किया गया है.

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किसी मामले के दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जाता है. क्यूरेटिव पिटीशन ही दोषी के पास अंतिम मौका होता है, जिसके जरिए वह अपने लिए तय सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है. क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के बाद दोषी के लिए कानून के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं.